प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता (PMAY-G Eligibility)


ग्रामीण आवास की आवश्यकता  को पूरा करने और खासकर गरीबो की आवास की समस्या को हल करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को 1 अप्रेल 2016 में गठित किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी बेघर परिवारों एवं कच्चे तथा टूटे-फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। दोस्तों अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जानिए आप इसके लिए एलिजिबल हो या नही। 

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत PMAY App अर्थात AwaasApp बनाया गया है जो की गवर्नमेंट का है, इसके द्वारा आप अपना नाम प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में खोज सकते हो। अगर आपका नाम लिस्ट में आ गया है, घर बनाने का काम शुरू हो। तो सारे प्रोसेस इसी AwaasApp से ट्रैक किया जायेगा और इसी से आपका घर के निर्माण का इंस्पेक्शन किया जायेगा। तो इस तरह आप को समझ में आ गया होगा की यह AwaasApp आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हैं। PMAY App की पूरी जानकारी प्राप्त करने और AwaasApp Download एवं इनस्टॉल करने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। 

>> AwaasApp Download

 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के लाभार्थियों का निर्धारण एवं  चयन :

PMAY-G के लक्ष्य की पूर्ति के लिए लाभार्थियों के चयन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता होना नितांत आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए की इस योजना का लाभ वास्तव में जरुरत मंद को ही मिले, भारत सरकार ने लाभार्थियों के चुनाव के लिए SECC 2011 के आंकड़ों में आवास अभाव को दर्शाने वाले पैरामीटरों को उपयोग करने का फैसला लिया है जिससे की वो इन सुविधाओं को जरुरत मंद तक बिना किसी दिक्कत के पहुंचा सके।


पात्र लाभार्थियों (Eligible Beneficieries) का दायरा :

PMAY-G के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों (Eligible Beneficieries) के दायरे में BPL सूचि वाले लोगो को नही लिया गया। बल्कि BPL सूचि के स्थान पर SECC 2011 के आंकड़ों के अनुसार सभी बेघर परिवार और अनुबंध-I में दर्शाई गई बहिर्वेशन प्रक्रिया के अधीन शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दिवार और/या कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले लोग इस योजना के दायरे में शामिल होंगे। 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता (PMAY-G Eligibility) :

बहुत सारे परिवार इस वर्ग में आते है तो किसे पहले सुविधा दी जाएगी और किसे नहीं इस बात का निर्णय आपकी ग्राम पंचायत/काउंसिल  कुछ निम्नलिखित बातो को ध्यान में रख कर करेगी और उसके बाद PMAY-G इसे वेरीफाई करेगी।

  • SECC 2011 के आंकड़ों के अनुसार सभी बेघर परिवार और अनुबंध-I में दर्शाई गई बहिर्वेशन प्रक्रिया के अधीन शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दिवार और/या कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवारों को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।
  • आश्रयविहीन परिवार, बेघर/भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले।
  • अपेक्षाकृत कम कमरे में रहने वाले परिवारों को उनसे अधिक कमरे में रहने वाले परिवारों की तुलना में प्राथमिकता दी जायगी।
  • अगर ऊपर दिए गए दोनों बिंदुयें समान है तो यह देखा जायेगा की किस घर में 16-59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क नहीं है और उस परिवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • महिला मुखियाओं वाला ऐसा परिवार जिसमे 16-59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो।
  • ऐसे परिवार जिसमे 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो।
  • ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य आपाहीच हो या जिनका कोई भी वयस्क सदस्य शारीरिक रूप से सक्षम न हो।
  • रोज मजदूरी करने वाले ऐसे परिवार जिनके पास कोई जमीन न हो। वैधानिक रूप से मुक्त कराये गए बंधुआ मजदूर।

अगर दो परिवारो के बिच फैसला लेना मुश्किल हो रहा हो की किसे प्राथमिकता दी जाये और किसे नहीं तब कुछ निम्नलिखित बातो पर ध्यान दिया जायेगा।

  • सहीद हुए सैनिक/पुलिस कर्मचारियों की विधवाओं और निकट सम्बन्धी परिवार।
  • ऐसे परिवार, जिनका कोई सदस्य कुष्ठ या कैंसर से पीड़ित हो या जिन्हे HIV संक्रमण हो गया हो।
  • एकलौती बेटी वाले परिवार
  • वनवासी, आदिम जनजातीय समूह।
  • किन्नर

बहिर्वेशन (Exclusion) प्रक्रिया :

अगर आपकी परिस्थिति निम्नलिखित परस्थितियों में से किसी एक से भी मेल खा रही है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते आपको उसकी पात्रता से बाहर कर दिया जायेगा।

  • पक्के मकान में रहने वाले परिवारों को इस योजना से बहार कर दिया जायेगा।
  • किसी प्रकार की गाडी 2/3/4 wheeler या मछली पकड़ने वाली नाव रखने वाले परिवारों को भी इस योजना में शामिल नहीं किया जायेगा।
  • किस प्रकार का कृषि उपकरण या मशीन रखने वाले परिवार भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है।
  • 50,000 रूपए या इससे अधिक सिमा वाले किशान क्रेडिट कार्ड रखने वाले परिवार भी अप्लाई नहीं कर सकते है।
  • वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, वे भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है।
  • सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उधम वाले परिवार भी इसमें शामिल नहीं किये जायेंगे।
  • वे परिवार जिनका कोई सदस्य 10,000 रूपए से ज्यादा कमाता है, वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है।
  • आयकर/व्यवसाय कर देने वाले परिवार भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है।
  • रेफ्रीजिरेटर/लैंड लाइन रखने वाले परिवार भी इसका फायदा नहीं ले सकते।
  • वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है और कम से कम एक सिंचाई उपकरण है वो इस इसमें शामिल नहीं हो सकते है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सूची (PMAY-G Beneficiary List) :

यह जानने के लिए की आप का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की Beneficiary List में है या नहीं निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे।

⇒ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी सूची (PMAY-G Beneficiary List)

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन (PMAYG Online Apply) कैसे करे :

इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे।

⇒ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन (PMAYG Online Apply) 

ऊपर दी गई जानकारी को पढ़ कर आप ये फैसला आसानी से ले सकते हैं की आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और फॉलो करे हमारे ब्लॉग को। 

धन्यवाद। 

4 thoughts on “प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता (PMAY-G Eligibility)”

  1. Agar kisi apatra ka chayan kar liya ho to usaki sikayat kahan aur kaise karni hogi batane ka kast kare

  2. jab ye niym hai to hamare yha motarcykal valo ko dukan chalne valoko jinke mata pitako indira avash yojnaka labh mila hai or jo ladki dushre gav me sadi kar gai hai unko kaise pradhan mantri avash yojna ka labh mila
    sabhi jankari kahase milegi or sikayt kaha par darj karva skte hai
    hame batyega

  3. आप अपने पंचायत प्रधान, वार्ड कौंसिलर या फिर निकटतम सहायत केंद्र में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

  4. आपक प्रधानमंत्री आवास योजना से जुडी सभी जानकारी ऊसर मैनुअल में मिल जाएगी। आप अपने पंचायत प्रधान, वार्ड कौंसिलर या फिर निकटतम सहायत केंद्र में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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