भारत के शहरी गरीबों के आवास की जरुरत को पूरा करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का सुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने Pradhan Mantri Home Loan Yojana भी सुरु किया जिसे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के नाम से जाना जाता है। इस योजना के द्वारा EWS/LIG वर्ग के परिवार जीने अधिकतम वार्षिक आय 6 लाख से कम हो, लाभाविंत होंगे। इस योजना के साथ साथ आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation) ने MIG I & II वर्ग के परिवार जिनकी अधिकतम वार्षिक आय 18 लाख तक हो, के लिए भी CLSS सुरु किया। तो चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री आवास ऋण योजना- Pradhan Mantri Awas Loan Yojana के बारे में और देखते हैं की इसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास ऋण योजना- Pradhan Mantri Awas Loan Yojana in Hiindi:

Pradhan Mantri Home Loan Yojana को मुख्यता दो भागो में बाटा गया है। पहला CLSS for EWS/LIG और दूसरा CLSS for MIG I & II इन दोनों योजना के अंतर्गत होम लोन के नियम/होम लोन स्कीम अलग अलग हैं। जिसे बिना जाने आप प्रधानमंत्री आवास योजना लोन के लिए आवेदन नहीं कर सकते। क्युकिं अगर आपने गलती करदी आवेदन करते वक्त तो आपका Pradhan Mantri Awas Yojana Loan पास नहीं किया जायेगा। और आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो चलिए इस लेख में आगे जानते हैं इस योजना से जुडी लोन के नियम/होम लोन स्कीम को। 

Pradhan Mantri Awas Yojana Loan/प्रधानमंत्री आवास योजना लोन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है ?

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) वाले परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपए या उससे कम होनी चाहिए। 
  • निम्न आय वर्ग (LIG) वाले परिवार की वार्षिक आय 3-6 लाख रूपए के बिच में होनी चाहिए। 
  • मध्य आय वर्ग (MIG-1) वाले परिवार की वार्षिक आय 6-12 लाख रूपए के बिच में होनी चाहिए। यह केवल CLSS के जरिये लोन के लिए आवेदन कर पाएंगे। 
  • मध्य आय वर्ग (MIG-2) वाले परिवार की वार्षिक आय 12-18 लाख रूपए के बिच में होनी चाहिए। यह केवल CLSS के जरिये लोन के लिए आवेदन कर पाएंगे। 
  • लाभार्थी परिवार के पास भारत के किसी भी शहर में अपने अथवा अपने घर के किसी अन्य सदस्य के नाम पर पक्का माकन नहीं होना चाहिए। 
  • आवेदन केवल घर के महिला मुखिया अथवा पुरुष मुखिया एवं उसकी पत्नी के नाम पर होना चाहिए। 
  • पिछड़े वर्ग के लोग जैसे SC/ST/OBC 

CLSS for EWS/LIG के लिए होम लोन के नियम/होम लोन स्कीम :

आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)/लो इनकम ग्रुप (LIG) वर्ग के परिवारों के लिए 01/01/2017 से आरम्भ की गयी Pradhan Mantri Home Loan Yojana की सारी जानकारी आपको निचे इस लेख में मिल जाएगी। आप आगे पढते रहें।

प्रधानमंत्री आवास ऋण योजना के पात्र लाभर्थी :

  • एक परिवार जिसमे पति पत्नी एवं बच्चे शामिल हो।
  • लाभार्थी परिवार के पास भारत के किसी भी शहर में अपने अथवा अपने घर के किसी अन्य सदस्य के नाम पर पक्का माकन नहीं होना चाहिए।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) वाले परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपए या उससे कम होनी चाहिए। 
  • निम्न आय वर्ग (LIG) वाले परिवार की वार्षिक आय 3-6 लाख रूपए के बिच में होनी चाहिए। 
  • आवेदन केवल घर के महिला मुखिया अथवा पुरुष मुखिया एवं उसकी पत्नी के नाम पर होना चाहिए। 
  • पिछड़े वर्ग के लोग जैसे SC/ST/OBC 
  • विकलांग व्यक्ति/ट्रांसजेंडर

Pradhan Mantri Home Loan Scheme- होम लोन के नियम :

  • EWS वर्ग के परिवारों के लिए 6.5% की दर से 3 लाख रुपये तक का लोन। यह वे बैंक, आवास वित्त कंपनियां, अन्य संथाओ से ले सकते हैं। इस रूपए का इस्तेमाल वो नए निर्माण/खरीद/तथा विस्तार के लिए कर सकते हैं। 3 लाख से ज्यादा लोन लेने पर उन्हें उस रकम पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। अधिकतम 30 वर्ग मीटर तक के घर के निर्माण व विस्तार के लिए आवेदन किया जा सकता है। अधिकतम ऋण अवधि 20 साल तक होगी।
  • LIG वर्ग के परिवारों के लिए 6.5% की दर से 6 लाख रुपये तक का लोन तय किया गया है जो वे बैंक, आवास वित्त कंपनियां, अन्य संथाओ से ले सकते हैं। इस लोन से वो नए घर के खरीद/निर्माण/और विस्तार कर सकते हैं। अधिकतम 60 वर्ग मीटर तक के घर के निर्माण व विस्तार के लिए आवेदन किया जा सकता है। अधिकतम ऋण अवधि 20 साल तक होगी।

Pradhan Mantri Awas Yojana Interest Rate- होम लोन स्कीम :

CLSS for EWS/LIG

अधिकतम ऋण अवधि 20 साल

उदहारण (रूपए में)

Loan
Amount
Loan Amount eligible for
Subsidy
Interest
Subsidy
Balance
Loan
Initial EMI
@10%
Reduced
EMI after
crediting the
Subsidy
Monthly
savings
Annual savings
3,00,0003,00,0001,33,6401,66,3602,8951,6051,29015,480
6,00,0006,00,0002,67,2803,32,7205,7903,2112,57930,948
10,00,0006,00,0002,67,2807,32,7209,6507,0712,57930,948

इस पूरी प्रक्रिया को सही से अंजाम देने एवं आवस्यक परिवारों तक सुविधा पहुँचाने के लिए सरकार ने Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) एवं National Housing Bank (NHB) को Central Nodal Agencies (CNAs) के तौर पर गठित किया है। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो निचे आपको PDF में सारे Banks/Financial Lending Institutions के लिस्ट मिल जायेंगे जो EWS/LIG परिवारों को लोन मुहैया करवा रहे हैं। 

⇒ List of Banks/Financial Lending Institutions for EWS/LIG.pdf

CLSS for MIG I & II के लिए होम लोन के नियम/होम लोन स्कीम :

माध्यम आय वर्ग MIG I & II परिवारों के लिए यह Pradhan Mantri Home Loan Yojana 01/01/2017 को सुरु की गई थी जिसे पहले एक साल तक चलाया जाने वाला था लेकिन बाद में सरकार ने इसमें संसोधन करते हुए इसकी अंतिम तिथि 31/03/2019 कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी।

प्रधानमंत्री आवास ऋण योजना के पात्र लाभर्थी :

  • एक परिवार जिसमे पति पत्नी एवं बच्चे शामिल हो। किसी वयस्क कमासुत सदस्य को बशर्ते की वह सादी सुदा है या नहीं, एक अलग परिवार के रूप में देख जा सकता है।
  • सादी सुदा दम्पति के मामले में कोई एक/जॉइंट आवेदन किया जा सकेगा।
  • लाभार्थी परिवार के पास भारत के किसी भी शहर में अपने अथवा अपने घर के किसी अन्य सदस्य के नाम पर पक्का माकन नहीं होना चाहिए।
  • परिवार को इससे पहले कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिली हो।
  • मध्य आय वर्ग (MIG-1) वाले परिवार की वार्षिक आय 6-12 लाख रूपए के बिच में होनी चाहिए। यह केवल CLSS के जरिये लोन के लिए आवेदन कर पाएंगे। 
  • मध्य आय वर्ग (MIG-2) वाले परिवार की वार्षिक आय 12-18 लाख रूपए के बिच में होनी चाहिए। यह केवल CLSS के जरिये लोन के लिए आवेदन कर पाएंगे।

होम लोन के नियम :

  • MIG-I वर्ग के परिवारों को 120 वर्ग मीटर तक के कारपेट क्षेत्र के घर के अधिग्रहण/निर्माण के लिए CLSS की तरफ से 9 लाख रूपए तक की सहायता की जाएगी। घर के विस्तार के लिए यह सहायता नहीं की जाएगी। अधिकतम ऋण अवधि 20 साल तक होगी। 9 लाख से ज्यादा की राशि पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। 
  • MIG-2 वर्ग के परिवारों को 150 वर्ग मीटर तक के कारपेट क्षेत्र के घर के अधिग्रहण/निर्माण के लिए CLSS की तरफ से 12 लाख रूपए तक की सहायता की जाएगी। घर के विस्तार के लिए यह सहायता नहीं की जाएगी। अधिकतम ऋण अवधि 20 साल तक होगी। 12 लाख से ज्यादा की राशि पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। 

Pradhan Mantri Awas Yojana Interest Rate- होम लोन स्कीम :

  CLSS for MIG I 

अधिकतम ऋण अवधि 20 साल

उदहारण (रूपए में)

Loan
Amount
 Loan  Amount eligible for
Subsidy
Interest
Subsidy
Balance
Loan
Initial EMI
@10%
Reduced
EMI after
crediting the
Subsidy
Monthly
savings
Annual savings
6,00,0006,00,0001,56,7124,43,2885,7904,2781,51218,144
9,00,0009,00,0002,35,0686,64,9328,6856,4172,26827,216
12,00,0009,00,0002,35,0689,64,93211,5809,312 22,26827,216

आप इस योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए  Scheduled Commercial Banks, Housing Finance Companies, Regional Rural Banks, State Cooperative Banks, Urban Cooperative Banks, Small Finance Banks, Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions (NBFC MFIs) इत्यादि कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। निचे आपको ऐसी संस्था जो इस योजना के तहत लोन दे रहे हैं उनकी लिस्ट PDF में मिल जाएगी। 

⇒ List of Banks /Financial Lending Institutions for MIG (1).pdf

CLSS for MIG II 

अधिकतम ऋण अवधि 20 साल

उदहारण (रूपए में)

Loan
Amount
 Loan  Amount eligible for
Subsidy
Interest
Subsidy
Balance
Loan
Initial EMI
@10%
Reduced
EMI after
crediting the
Subsidy
Monthly
savings
Annual savings
9,00,0009,00,0001,72,6177,27,3838,6857,0191,66619,992
12,00,00012,00,0002,30,1569,69,84411,5809,3592,22126,652
15,00,00012,00,0002,30,15612,69,84414,47512,2542,22126,652

आप इस योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए  Scheduled Commercial Banks, Housing Finance Companies, Regional Rural Banks, State Cooperative Banks, Urban Cooperative Banks, Small Finance Banks, Non-Banking Financial Company-Micro Finance Institutions (NBFC MFIs) इत्यादि कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। निचे आपको ऐसी संस्था जो इस योजना के तहत लोन दे रहे हैं उनकी लिस्ट PDF में मिल जाएगी।